बरेली, अक्टूबर 8 -- नवाबगंज। घर में घुस कर महिला से छेड़छाड़ करने वाले एक युवक को कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाने के साथ साढे छह हजार का जुर्माना लगाया है। अगर वह जुर्माना अदा नहीं करता है। तो उसे 15 दिन की सजा और काटनी पड़ेगी। आठ वर्ष पहले नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने गांव के ही ठकुरी पुत्र कोमिल प्रसाद के खिलाफ थाना नवाबगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वह उसके घर के दरवाजे पर गांव का ठकुरी लकड़ी चीर रहा था। जिसका उसने विरोध किया तो वह उसके घर में घुस आया और उससे छेड़छाड़ की। पुलिस ने मुकदमें की विवेचना पूरी करने के बाद मुंसिफ कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी थी। कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट विनेश कुमार ने अभियोजन की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी नीलेश सिंह व अभियुक्त के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने...
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