बाराबंकी, अप्रैल 29 -- बाराबंकी। थाना सफदरगंज क्षेत्र में घर में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ के चर्चित मामले में सत्र न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि अदालत ने आरोपियों के प्रथम अपराधी होने और परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें जेल भेजने के बजाय परिवीक्षा (प्रोबेशन) का लाभ देते हुए दो वर्ष की अवधि के लिए सशर्त रिहा करने का आदेश दिया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव के अनुसार, 26 जनवरी 2021 की शाम करीब सात बजे आरोपियों ने वादी के घर में घुसकर परिवार के लोगों के साथ मारपीट की थी। घटना में महिलाओं समेत कई लोगों को चोटें आई थीं और घर में तोड़फोड़ भी की गई थी। मामले में थाना सफदरगंज में मुकदमा रिपोर्ट दर्ज की गई थी। यह भी पढ़ें- घर में घुसकर मारपीट मामले में दोषी करारमामले की विवेचना विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपप...