पूर्णिया, फरवरी 10 -- पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। घर में घुसकर तोड़फोड़ करने एवं बजुर्ग के साथ मारपीट की घटना को अदालत ने गंभीरता से लेते हुए बारह आरोपियों को तीन-तीन साल कठोर करावास की सजा दी गई। साथ ही अलग-अलग धाराओं में प्रत्येक आरोपी को 11 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं जुर्माना नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त कारावास होगी। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी राहुल प्रकाश ने अमौर थानाकांड संख्या 66/18 के तहत दर्ज मामले में सुनाई। सजा पाने वालों में जमील अंसारी, रकीब अंसारी, छोटू अंसारी, मन्नू अंसारी उर्फ फन्नू अंसारी, सज्जाद अंसारी, सादिक उर्फ फकरा, इरफान अंसारी, सौकिल उर्फ शौकत अंसारी, बकार, शमीम, मजहरुल अंसारी और गुदरी अंसारी शामिल है। घटना बीते 30 अप्रैल 2018 को अमौर गांव की है। यहां के रहने वाले 60 वर्षीय राजमोहन ने सभी लोग...