लखीमपुरखीरी, जून 12 -- घर मे घुसकर जानलेवा हमला करने के एक मामले में कोर्ट ने दो सगे भाइयों समेत छह आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे रेनू सिंह ने सभी आरोपियों को दस-दस वर्ष के कारावास समेत प्रत्येक को 40000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी कपिल कटियार ने बताया कि ईसानगर थाना क्षेत्र के ठुंठवा गांव के रहने वाले शत्रोहन की पड़ोसी गांव टपरा के रहने वाले विश्राम आदि से रंजिश थी। 19 जून 2009 की रात विश्राम, बैजू, पगलू, धन्नी, शत्रोहन, गोकुल और तीरथ शत्रोहन के घर मे घुस आए और गालियां देते हुए मारापीटा। शत्रोहन का पुत्र दिलीप और भाई विशेश्वर बचाने आये तो विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से नाजायज असलहे से फायर कर दिया। जिससे दिलीप और विशेश्वर गम्भीर रूप से घायल हो गए। शत्रोहन ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करायी। इस मामले मे...