औरैया, मई 26 -- औरैया, संवाददाता। घर में घुसकर चोरी करने के आरोप में जेल भेजे गए आरोपी को अदालत से जमानत मिल गई। सत्र न्यायाधीश मयंक चौहान ने मंगलवार को यह आदेश पारित किया। मामला थाना औरैया में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 238/2026 से जुड़ा है। यह भी पढ़ें- फर्जी नियुक्ति पत्र देकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के आरोपी को जमानतमामले का विवरण अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपी आजाद अली पर वादिनी के घर में घुसकर अलमारी का लॉकर तोड़ने और वहां से तीन जोड़ी तोड़िया, एक जोड़ी ब्रेसलेट, सोने की अंगूठी, 25 हजार रुपये नकद तथा एक काला बैग चोरी करने का आरोप है। अभियोजन के मुताबिक विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी गए सामान में से एक काला बैग, दो चादरें तथा 750 रुपये बरामद होने का दावा किया। मामले में धारा 305(ए) और 317(...