औरैया, अगस्त 21 -- अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में सात वर्ष पूर्व घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार दिया गया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने लक्ष्मनपुर निवासी गौरव यादव उर्फ शिवप्रताप और कृष्ण मुरारी यादव को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 20,500-20,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। कोर्ट ने जमा होने वाले अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मृदुल मिश्रा ने बताया कि पीड़िता की मां ने अजीतमल कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि 29 सितंबर 2019 की शाम करीब पांच बजे गौरव यादव और कृष्ण मुरारी यादव उसके घर में घुस आए। उस समय उसकी नाबालिग बेटी घर के अंदर खाना बना रही थी। आरोपितों ने उसके...