लखीमपुरखीरी, सितम्बर 5 -- लखीमपुर। रात में घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है। एडीजे विष्णुदेव सिंह ने आरोपी को चार वर्ष के कारावास समेत पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। एडीजीसी संजय सिंह ने बताया कि संपूर्णानगर थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 जुलाई 2021 की रात गांव का ही युवक गंगाराम एक घर मे घुस गया और सो रही किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर गंगाराम गालियां और धमकी देते हुए भाग गया। किशोरी के पिता ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने वादी समेत कई गवाहों को पेश किया। एडीजे विष्णुदेव सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी गंगाराम को दोषी पाते हुए सजा सुना दी।

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