विधि संवाददाता, अप्रैल 23 -- घर में कोई कमाने वाला सदस्य है, तो उस स्थिति में आश्रित को अनुकंपा नौकरी नहीं मिलेगी। पटना हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने सरकारी आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसमें घर में कमाऊ सदस्य होने के चलते मृतक कर्मचारी के आश्रित को अनुकंपा नौकरी नहीं देने की बात कही गई। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी सरकारी कर्मी की मृत्यु के बाद उसके आश्रित को अनुकंप पर नौकरी तभी दी जा सकती है, जब घर में कोई कमने वाला नहीं हो और आश्रितों का भरण-पोषण के लिए आय का कोई साधन नहीं हो। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की एकलपीठ ने सिट्टू कुमार की ओर से दायर अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। गौरतलब है कि बेगूसराय जिला अनुकंपा समिति ने मृतक कर्मी के आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देने से इनकार ...
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