एटा, अप्रैल 6 -- घर में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड से आई धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना मलावन के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 18 मार्च 2020 को अज्ञात आरोपी बहला-फुसलाकर भगा गया। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज किशोरी की तलाश शुरु की। पुलिस ने किशोरी को तलाश किया। आरोपी अभय उर्फ टिंका पुत्र तारा सिंह यादव निवासी पहाड़पुर थाना कुरावली मैनपुरी को पकड़कर जेल भेजा। पुलिस ने किशोरी के बयान, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ोत्तरी की। पुलिस जांच में आया था किशोरी अभय के घर रुकी थी उसी ने ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। डरा-धमकाकर रखता था। पुलिस ने जांच के बाद चार्जशीट कोर्...
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