बांदा, जून 11 -- बांद। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश ने नागरिकों की सुविधा के लिए 12 माह तक की अवधि के किरायानामा एवं पट्टा विलेखों की डिजिटल स्टाम्पिंग की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू कर दी है। अब मकान मालिक और किरायेदार बिना उप निबंधक कार्यालय पहुंचे घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दस्तावेज तैयार कर सकेंगे। उप महानिरीक्षक निबंधन, चित्रकूटधाम मंडल रईस अहमद खां ने बताया कि विभागीय पोर्टल पर दोनों पक्ष आवश्यक विवरण दर्ज करेंगे, जिसके आधार पर प्रणाली स्वतः देय स्टाम्प शुल्क की गणना करेगी। शुल्क जमा होने के बाद आधार आधारित ई-हस्ताक्षर के माध्यम से दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और तत्काल डिजिटल रूप से स्टाम्पित किरायानामा प्राप्त हो सकेगा। यह भी पढ़ें- तहसील के अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रार ऑफिस पर तालाबंदी उन्होंने कहा कि डिजिटल रूप...