लखीमपुरखीरी, जून 8 -- लखीमपुर। घर आलीशान बनवा रहे हैं, लेकिन लेबर सेस जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। श्रम विभाग ने निरीक्षण के दौरान सेस जमा न करने वाले 25 लोगों को नोटिस जारी कर सेस जमा करने को कहा है। सेस जमा न करने पर श्रम विभाग के नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है। सेस की धनराशि निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेंशन और उनके बच्चों की शिक्षा आदि योजनाओं में उपयोग की जाती है। 10 लाख या इससे अधिक लागत से बनने वाले निजी भवनों के लिए एक प्रतिशत सेस जमा करना जरूरी है। व्यवसायिक भवनों, सरकारी भवनों में नक्शा स्वीकृत के समय ही सेस जमा कराया जाता है वहीं निजी घर बनाने वाले सेस जमा नहीं करते हैं। यह भी पढ़ें- 30 जून तक टैक्स जमा करने पर होल्डिंग धारकों को 5 से 15 प्रतिशत तक की छूट जबकि नियमानुसार भवन निर्माण शुरू होने पर अनुमानित लागत...