स्नेहिल सिन्हा, जुलाई 18 -- दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मकानों में छोटे-छोटे बदलाव से जुड़े नियम आसान कर दिए हैं। नई नीति 1 जुलाई से लागू हो गई है। अब कई काम बिना अनुमति के किए जा सकेंगे, जबकि कुछ कामों के लिए पहले मंजूरी लेना जरूरी होगा। घर पर ईवी चार्जिंग, दिव्यांगों के लिए रैंप बनाना समेत कई चीजों के लिए परमिशन अब जरूरी नहीं। वहीं, स्ट्रक्चरल, सर्विस लाइन में बदलाव और अतिरिक्त निर्माण कार्यों के लिए डीडीए की मंजूरी आवश्यक होगी। डीडीए ने अपने फ्लैटों में निर्माण और बदलाव से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के तहत अब कम ऊंचाई वाले आवासीय ब्लॉकों के ऊपरी मंजिल के फ्लैट मालिक कुछ शर्तों के साथ निर्माण करा सकेंगे। यह डीडीए की वर्ष 2007 के बाद पहली बड़ी हाउसिंग पॉलिसी संशोधन है। यह संशोधित नीति आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ...