औरंगाबाद, सितम्बर 10 -- थाना क्षेत्र के कुंडला गांव में घर पर हमला करने के मामले में पांच अभियुक्तों को मंगलवार को अदालत ने सजा सुनाई। औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में एसीजेएम-4 के यहां इन पांच लोगों को सजा सुनाई गई। इसमें कुंडला गांव के ही रूपेश सिंह, राकेश सिंह, राजेश सिंह, धर्मेंद्र सिंह और नंदकिशोर सिंह शामिल हैं। इस संबंध में अभियोजन पदाधिकारी रणवीर एवं सुरजीत सिंह ने बताया कि भादंवि धारा-147 में एक साल का सश्रम कारावास और एक हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। भादंवि धारा-323 में एक साल का करावास और पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया। भादंवि धारा-325 में तीन साल का सश्रम कारावास और दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। भादंवि धारा-448 में तीन महीने का कारावास और पांच सौ रुपए का जुर्माना लगाया गया। भादंवि धारा-504 में एक साल का सश्रम कारावास...