रांची, मई 8 -- रांची, विशेष संवाददाता। सुखदेव नगर थाना के पास खादगढ़ा शिव दुर्गा मंदिर रोड स्थित मुंडारी प्रकृति की जमीन पर बने 12 घरों को तोड़े जाने से जुड़े मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने प्रार्थी महादेव उरांव को गलत तथ्य पेश कर कोर्ट को गुमराह करने पर अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी ने शपथ पत्र में हस्तक्षेपकर्ताओं से हुए धन-लेनदेन के तथ्य को छिपाया है। कोर्ट ने महादेव उरांव को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके खिलाफ अवमानना के साथ अन्य आपराधिक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। अदालत ने 19 जून तक इसका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीड़ितों की हस्तक्षेप याचिका पर पूर्व में पीड़क कार्रवाई नहीं करने के आदेश को बरकरार रखा। यह मामला सुखदेवनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने ...