नोएडा, मई 8 -- ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा । यूपी रेरा ने अवैध ट्रांसफर शुल्क के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था शुरू की है। फ्लैट और भूखंड खरीदार लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। अब आवंटी यूपी रेरा के पोर्टल पर फॉर्म-एम के माध्यम से सीधे शिकायत दर्ज कर सकेंगे। यूपी रेरा ने यह सुविधा सामान्य विनियम-2019 में किए गए 10वें संशोधन के लागू होने के बाद शुरू की है। संशोधित नियमों के तहत अब प्रमोटर और बिल्डर आवंटन हस्तांतरण अथवा उत्तराधिकार के मामलों में निर्धारित सीमा से अधिक ट्रांसफर या प्रोसेसिंग शुल्क नहीं ले सकेंगे। यदि कोई बिल्डर तय सीमा से ज्यादा रकम मांगता है, तो उसके खिलाफ आवंटी ई-कोर्ट प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब प्रमोटर उत्तराधिकारी के साथ नया बिक्री अथवा लीज समझौता नहीं करेंगे, बल्कि पुराने समझौते में ही आव...