हमीरपुर, जून 8 -- भरुआ सुमेरपुर, संवाददाता। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव वंदना अग्रवाल के निर्देशन में सोमवार को मुंडेरा पंचायत भवन स्थित लीगल एड क्लीनिक में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पीएलवी गणेश सिंह ने महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम एवं उपलब्ध नि:शुल्क विधिक सहायता के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा केवल शारीरिक उत्पीड़न तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें यौन, मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक, मौखिक एवं सामाजिक हिंसा के साथ उपेक्षा भी शामिल है। उन्होंने घरेलू हिंसा अधिनियम की प्रमुख धाराओं तथा भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों की जानकारी देते हुए महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। पीएलवी ने घरेलू हिंसा की स्थिति में तत्काल सहायता के लिए महिला हेल्पलाइन 1091, 18...