बुलंदशहर, अगस्त 29 -- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ता को घटिया गुणवत्ता का सोलर सिस्टम लगाने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने संबंधित कंपनी को 45 दिन के भीतर सोलर सिस्टम को मानकों के अनुरूप बदलने और उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति व वाद व्यय की धनराशि देने के आदेश दिए हैं। जिला उपभोक्ता आयोग के जन सूचना अधिकारी शेखर वर्मा ने बताया कि जीवन गीत कॉलोनी-गिझौरी निवासी राज सिंह ने 21 जून 2025 को अपने मकान पर सोलर प्लांट लगवाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवेदन किया था। यूपीनेडा और विद्युत विभाग की स्वीकृति के बाद अधिकृत वेंडर इलेक्ट्रिक बी. प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद को सोलर सिस्टम लगाने के लिए चुना गया। इसके लिए राज सिंह ने बैंक से ऋण लेकर कंपनी को करीब 2.30 लाख रुपये का भ...