नई दिल्ली, अप्रैल 2 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में करोड़ों रुपये के ग्रैंड वेनिस मॉल परियोजना में कथित तौर पर निवेशकों से ठगी के मामले में आरोपी व रियल एस्टेट कारोबारी सतिंदर सिंह भसीन को दी गई जमानत को रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किए जाने पर कड़ा रुख अपनाते हुए यह आदेश दिया। जस्टिस संजय करोल और एनके सिंह की पीठ ने आरोपी भसीन की जमानत रद्द करने के साथ ही उन्हें एक सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। पीठ ने जमानत रद्द करने के साथ ही भसीन की ओर से जमानत की शर्त के तहत जमा किए गए 50 करोड़ रुपये और उस पर अर्जित ब्याज राशि को भी जब्त करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि 'याचिकाकर्ता व आरोपी भसीन ने 6 नवंबर 2019 को ...