नई दिल्ली, जनवरी 27 -- केंद्र सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में कंसॉलिडेट दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें पात्रता, समयसीमा और 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी सीमा को लेकर स्पष्टीकरण दिया गया इसका मकसद CPSEs में ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर किसी भी तरह की भ्रम की स्थिति को खत्म करना, एकरूपता सुनिश्चित करना है।क्या है स्पष्टता? फाइनेंशियल एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सार्वजनिक उद्यम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इससे पहले 2017 और 2018 में ग्रेच्युटी भुगतान को लेकर कई निर्देश जारी किए गए थे, जो भुगतान ग्रेच्युटी अधिनियम- 1972 में किए गए संशोधनों के बाद सामने आए थे। अब इन्हें एक ही दस्तावेज में समाहित कर दिया गया है। भुगतान ग्रेच्युटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 के जरिए अधिनियम की धारा 4(3...
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