नई दिल्ली, अक्टूबर 15 -- 2020 के बाद पहली बार दिल्ली-एनसीआर के निवासियों को दिवाली पर पटाखे फोड़ने की मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अपील को मंजूर करते हुए 18 से 21 अक्टूबर के बीच ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की छूट दी है। अदालत ने कहा है कि पटाखों का उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक और रात 8 बजे से रात 10 बजे तक सीमित रहेगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण एक बार फिर बढ़ता जा रहा है।ग्रीन पटाखे क्या होते हैं? ग्रीन पटाखों को औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI) ने 2018 में विकसित किया था। इनमें पारंपरिक पटाखों की तुलना में हानिकारक रसायनों- जैसे बेरियम, पोटैशियम नाइट्रेट, सल्फर, एल्युमिनियम आ...
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