शाहजहांपुर, सितम्बर 20 -- शाहजहांपुर। दो हजार रुपये से अधिक के हर यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगने की चर्चाओं को लेकर कर अनुपालन विशेषज्ञ अक्षत सक्सेना ने लोगों और व्यापारियों को जागरूक किया है। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित शुल्क मुख्य रूप से व्यापारी को किए जाने वाले पात्र भुगतान पर लागू होगा। व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि शुल्क ग्राहक से अलग से नहीं वसूला जाएगा, बल्कि जहां लागू होगा, उसका भार व्यापारी पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए पांच हजार रुपये के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क यानी 20 रुपये व्यापारी को मिलने वाली राशि से कटेंगे। ग्राहक के खाते से पांच हजार 20 रुपये नहीं कटेंगे। उन्होंने बताया कि पात्र छोटे व्यापारियों के लिए भी शून्य शुल्क की व्यवस्था है। 75 हजार रुपये या उससे अध...