घाटशिला, फरवरी 26 -- बहरागोड़ा।बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र के पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले गांवों में ग्राम सभा की अध्यक्षता को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस संबंध में गुरुवार को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को एक मांग पत्र सौंपकर पेसा पेसा कानून और संवैधानिक नियमों के अक्षरशः पालन की अपील की गई है। वहीं सौंपे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के तहत बहरागोड़ा प्रखंड पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। वर्तमान में कई ऐसे अनुसूचित जनजाति बहुल गांव हैं, जहाँ पारंपरिक प्रधानों के बजाय गैर-जनजाति के लोग ग्राम सभा के अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। इसे पेसा कानून के प्रावधानों के विपरीत बताया गया है। साथ ही शिकायतकर्ता ने पेसा कानून पेसा एक्ट की धारा-2 (ड) एवं धारा-7 (iii) का उल्लेख करते हुए कहा है कि अनुसूचित ...