अयोध्या, मई 26 -- अयोध्या,संवाददाता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुधाधु शेखर उपाध्याय की अदालत ने चन्द्रामऊ के प्रधान और उनके परिवार के खिलाफ रुदौली कोतवाली पुलिस को गबन,धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है। मामला दो वर्ष पूर्व हज यात्रा से वापस लौटने के बाद बकाया रकम का भुगतान न करने और अभद्रता से जुड़ा है। मामले में पहले सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया था।

पीड़ित का बयान रुदौली कोतवाली के घोसियाना मोहल्ला निवासी मो मुबस्सिर खान पुत्र स्व मो इजराइल का कहना है कि की वह रेछघाट रोड पर मोहल्ले में ही रुदौली टूर ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं। मार्च अप्रैल 2023 में उनके रिश्तेदार और बाबा बाजार थाना क्षेत्र के चंद्रमऊ रानीपट्टी के प्रधान मो आमिर खान ने उनसे परिवार को हज यात्रा पर भिजवाने की बात की खर्च ...