गोरखपुर, अगस्त 13 -- गोरखपुर, निज संवाददाता। ग्राम पंचायतों में तालाबों एवं अन्य श्रोतों के पट्टों तथा नीलामी से प्राप्त आय को 31 अगस्त तक शत-प्रतिशत गांव निधि में अंतरित कराने के निर्देश शासन ने दिए हैं। इसी क्रम में गोरखपुर मंडल के उपनिदेशक पंचायत हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि शासनादेश में सभी ग्राम पंचायतों को अपनी आय को गांव निधि में जमा कराया जाना अनिवार्य है। उपनिदेशक ने बताया कि तालाबों, पट्टों और अन्य पंचायत संपत्तियों से होने वाली आय ग्राम पंचायतों की अपनी आमदनी का महत्वपूर्ण श्रोत हैं। आने वाले वर्षों में पंचायतों को मिलने वाली परफारमेंस ग्रांट भी इसी आधार पर तय होगी।

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