जहानाबाद, जून 1 -- अरवल, निज संवाददाता। करपी स्थित दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक से 17.67 लाख रुपए की संगठित चोरी मामले में तीन अभियुक्तों को 07 वर्ष की सजा सुनाई गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार पाण्डेय ने फैसला सुनाया और दोषियों पर 50,000 रुपए अर्थदंड भी लगाया। बता दे कि पिछले साल ग्रामीण बैंक से सुनियोजित तरीके से 17 लाख रुपए से अधिक की चोरी कर ली गई थी। बाद में इस घटना का पुलिस ने खुलासा किया। अदालत ने सुनवाई के बाद अवित्य मोंगिया उर्फ बंटा और अभिषेक मोंगिया ग्राम प्रकाश नगर बाजनी, थाना सिविल लाइन, जिला दतिया, मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के निवासी समीर पारधी को सजा सुनाई।अभियोजन यह भी पढ़ें- ग्रामीण बैंक से चोरी मामले में तीन अभियुक्तों को 07 वर्ष की सजा के अनुसार अभियुक्तों ने योजनाबद्ध एवं संगठित तरीके से दक्षिण बिह...