फर्रुखाबाद कन्नौज, दिसम्बर 22 -- फर्रुखाबाद । बीस साल पहले नाजायज हथियार के साथ पकड़े गए ग्रामीण को न्यायिक मजिस्ट्रेट सदर ने जुर्म स्वीकार करने पर 15 सौ रुपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया है । जुर्माना अदा न करने पर 7 दिन अतिरिक्त साधारण कारावास काटना होगा। शमसाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष आदित्य प्रकाश यादव ने गांव हरसिंगपुर निवासी सुआलाल के खिलाफ नाजायज हथियार रखने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी । इसमें कहा था कि 23 दिसम्बर 2005 को वह गश्त कर रहे थे उसी समय गांव विरिया डांडा सड़क किनारे सुआलाल जा रहा था तलाशी लेने पर उसके पास से 12 बोर का तमंचा व दो कारतूस मिले पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की । विवेचक ने विवेचना कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया । आरोपी ने न्यायालय में अपना जुर्म कबूल कर लिया । मामले की सुनवाई कर रहे न्यायिक...