धनबाद, जून 10 -- ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज), झारखंड सरकार के संकल्प के आधार पर अब धनबाद में भी ग्रामीण क्षेत्र में पांच हजार वर्ग फीट से अधिक के निर्माण के लिए जिला परिषद से नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। झारखंड पंचायत भूमि विकास (नक्शा एवं भवन निर्माण) नियमावली 2017 के अंतर्गत झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 को संशोधित करते हुए अब इसे पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र (ग्रामीण क्षेत्रों) में भी पूर्णतः अंगीकृत कर लागू कर दिया गया है। इस नए नियम के प्रभावी होने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के भवन निर्माण के लिए नक्शा पारित करने की शक्तियां अब जिला परिषद को प्रदान की गई हैं। अतः अब से ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले किसी भी प्रकार के व्यावसायिक या आवासीय भवन, मकान के निर्माण के जिला परिषद से विधिमान्य नक्शा स्...