हमीरपुर, मार्च 19 -- हमीरपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अब ग्रामीण इलाकों में निजी बसों का संचालन हो सकेगा। इसके लिए वाहन स्वामियों को विभाग में आवेदन करना होगा। इसके लिए 28 मार्च तक आवेदन किया जा सकता है। जिसके बाद विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले आवेदन को भरकर जमा करना होगा। रूट का निर्धारण डीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में होगा। एआरएम आरपी साहू ने बताया कि इस योजना में 15-28 सीटर क्षमता वाली बसें संचालित की जाएंगी। अनुबंध की अवधि 10 वर्ष के लिए होगी। आवेदन शुल्क दो हजार रुपए प्रति आवेदन होगा। जबकि पांच हजार रुपए जमानत राशि होगी। मासिक शुल्क 1500 रुपए होगा। उन्होंने बताया कि रूट का निर्धारण डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। परमिट से 100 प्रतिशत छूट, पूरी कमाई वाहन स्वामी की (निर्धारित सी...