लखनऊ, मार्च 26 -- प्रशासन के निर्णय में नहीं है कोई त्रुटि: हाईकोर्ट बीकेटी तहसील के अस्ति गांव का मामलालखनऊ, विधि संवाददाता।हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ग्राम सभा की जमीन पर बनी मस्जिद के संबंध में तहसीलदार द्वारा पारित बेदखली के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि न तो तहसीलदार के आदेश में और न ही अपर जिलाधिकारी द्वारा अपील खारिज किए जाने के आदेश में कोई भी त्रुटि है। हालांकि न्यायालय ने कहा कि खलिहान के तौर पर दर्ज प्रश्नगत जमीन पर मस्जिद का निर्माण करने में याचियों की कोई भूमिका नहीं पायी गई, लिहाजा उन पर लगा 36 हजार रुपये का जुर्माना निरस्त कर दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने शाहबान व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचियों ने तहसीलदार और अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) द्वारा पारित आदेशों को चुनौती दी ...