गौवंश वध मामले में आरोपी शहबान उर्फ सानू की जमानत अर्जी खारिज
विकासनगर, जुलाई 7 -- न्यायिक मजिस्ट्रेट विकासनगर की अदालत ने थाना सहसपुर में दर्ज गोवंश वध से जुड़े मामले में आरोपी शहबान उर्फ सानू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार वर्ष 2023 में दर्ज मुकदमे में आरोपी के विरुद्ध उत्तराखंड गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस का आरोप है कि आरोपी अपने साथियों के साथ गोवंश वध की घटना में शामिल था। मौके से लगभग 70 से 80 किलोग्राम संदिग्ध गौमांस, पशु की पूंछ और सिर बरामद किए गए थे। पशु चिकित्साधिकारी की जांच में बरामद मांस को गौवंश का बताया गया। पुलिस ने न्यायालय को बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी विदेश चला गया था। उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया गया, जिसके आधार पर विदेश से लौटने पर उसे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया। अभियोजन ने यह भी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.