नई दिल्ली, सितम्बर 10 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के सह-संयोजकों सौरव दास व आशुतोष रांका से आपत्तिजनक पोस्ट हटाने को कहा है। इन पोस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ कथित आपत्तिजनक पोस्ट लगाने का आरोप है। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने भाटिया की मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि युवाओं को अपनी बात व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन यह अभिव्यक्ति सत्य पर आधारित होनी चाहिए। पीठ ने कहा कि कोई भी पोस्ट करने से पहले उसकी प्रमाणिकता का सत्यापन होना जरूरी है। सीजेपी नेताओं की ओर से पेश वकीलों से पीठ ने कहा कि विरोध दर्ज कराने के अलग-अलग तरीके होते हैं। यह भी पढ़ें- जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जैसा एक और केस, CJP नेता सौरभ दास की मुश्किले...