रांची, अगस्त 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के जिला नीलाम पदाधिकारी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें गौतम ग्रीन सिटी के कुछ फ्लैट और एक डुप्लेक्स की नीलामी करने का आदेश दिया गया था। जिला नीलाम पदाधिकारी के आदेश के बाद ऋण वसूली न्यायाधिकरण ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके खिलाफ गौतम ग्रीन सिटी के निवासी सुधीर मिश्र ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने आदेश पर रोक लगाते हुए गौतम ग्रीन सिटी के संचालक पवन सिंह और हुडको को नोटिस जारी किया। यह भी पढ़ें- Ranchi News: जमशेदपुर के होटल साहू पर बीएसएफसी का कब्जा बरकरार याचिका में कहा गया है कि बिल्डर पवन सिंह ने गौतम ग्रीन सिटी की जमीन को गिरवी रख हुडको से लोन लिया था। लेकिन, इसकी जानकारी उसने किसी भी खरीदा...