नई दिल्ली, अगस्त 26 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच गौतम गंभीर, उनके फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ कोविड-19 दवाओं के अवैध भंडारण और वितरण के आरोप में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सोमवार को इस मामले में फिलहाल राहत देने से इनकार करते हुए गंभीर की याचिका पर 29 अगस्त को सुनवाई करने पर सहमति जताई है। गौतम गंभीर की याचिका में एफआईआर रद्द करने और 9 अप्रैल के उस आदेश को वापस लेने की मांग की गई है, जिसमें निचली अदालत की कार्यवाही पर लगी रोक हटा दी गई थी।'रोक मिल जाती है, तो आप पेश होना बंद कर देते हैं' कार्यवाही पर रोक बहाल करने का अनुरोध कर रहे गौतम गंभीर के वकील से जज ने कहा, ''जब आपको रोक मिल जाती है, तो आप (कोर्ट में) पेश होना बंद कर देते हैं, जांच रुक जाती है, कुछ भी नहीं ...