नई दिल्ली, मार्च 28 -- दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर की पहचान के दुरुपयोग पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने उनके नाम, तस्वीर, आवाज या व्यक्तित्व का बिना अनुमति उपयोग करने पर रोक लगाते हुए ऐसे सभी भ्रामक एआई कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे गंभीर की पहचान का इस्तेमाल कर किसी भी प्रकार का फर्जी कंटेंट या बयान तैयार, प्रकाशित या प्रसारित न करें। अदालत ने कहा कि इस तरह के कृत्य व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन हैं और इससे प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। सुनवाई के दौरान गंभीर की ओर से दलील दी गई कि कई सोशल मीडिया अकाउंट और ऑनलाइन विक्रेता उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं और अनधिकृत उत्पाद बेच रहे ह...
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