प्रयागराज, जुलाई 1 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान आदेशों की अवहेलना के लिए गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी को कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इसके लिए उ उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं की जाए इसका जवाब दें। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने दिया है। कोर्ट ने महेंद्र दत्त शर्मा के मामले में पाया कि गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट के दो स्पष्ट आदेशों पहला आठ दिसंबर 2025 और दूसरा पांच जनवरी 2026 पर अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। यह भी पढ़ें- चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू समेत 8 पर बड़े ऐक्शन की तैयारी, लग सकता है गैंगस्टर यह भी...