मुजफ्फरपुर, जुलाई 29 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। गोविंद शर्मा की हत्या का सोशल मीडिया पर दावा करने वाले बाबुल चौधरी की नियमित जमानत अर्जी सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी। उसे पांच जून को एसटीएफ की टीम ने दरभंगा एयरपोर्ट के निकट से गिरफ्तार किया था। सोशल मीडिया पर एक वायस रिकार्डिंग जारी कर उसने इस हत्याकांड की साजिश रचने का दावा किया था। गोविंद की पत्नी रीना उर्फ अंजली ने एफआईआर में उसे नामजद आरोपित बनाया है। उसके अधिवक्ता परिमिलेश कुमार सदन ने बताया कि सीजेएम कोर्ट से बाबुल की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की जाएगी।

ओंकार, जैसमिन व मनीष की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज : इससे पहले आरोपित कुमार रणंजय ओंकार की नियमित जमानत अर्जी जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-आठ के कोर्ट से खारिज ...