नई दिल्ली, जुलाई 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गोवा विधानसभा अध्यक्ष के एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। स्पीकर ने कांग्रेस की उस अर्जी को खारिज कर दिया गया था जिसमें उसके आठ विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। ये विधायक 2022 में सत्ताधारी भाजपा में शामिल हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने कांग्रेस नेता गिरीश चोडनकर द्वारा आठ विधायकों के दल-बदल को लेकर दायर अपील स्वीकार कर लिया। अंतिम सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार करते हुए सीजेआई ने पूछा कि क्या अलग-अलग उच्च न्यायालयों की की राय में कोई मतभेद है? उन्होंने कहा कि याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए तीन जज की पीठ के सामने रखें। यह भी पढ़ें- दल बदलने पर सांसदों/विधायकों को अयोग्य होने से बचाने वाले 10...