नई दिल्ली, दिसम्बर 11 -- दिल्ली की एक अदालत ने गोवा के 'बिर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा को गुरुवार को ट्रांजिट अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस नाइट क्लब में पिछले हफ्ते लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। दोनों आरोपियों ने एक दिन पहले बुधवार को अदालत से चार हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत मांगी थी, ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के बाद उन्हें तुरंत गिरफ्तार न किया जाए। हालांकि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने लूथरा भाइयों को झटका देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। दिल्ली के रहने वाले नाइटक्लब के दोनों मालिक हादसे वाली रात को ही गिरफ्तारी से बचने के लिए थाइलैंड भाग गए थे। नाइटक्लब में आग लगने की यह घटना 6 दिसंबर की रात को हुई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के एक वकील ने तर्क दिया कि वे तुर...