नई दिल्ली, अक्टूबर 12 -- बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को गोवा के 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में लगी भीषण आग में मारे गए 25 लोगों के परिजनों को अंतरिम राहत देने के लिए बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने नाइटक्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को मृतकों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपये जमा कराने को कहा है। इस मामले पर 21 अक्टूबर को फिर सुनवाई होगी।

अंतरिम मुआवजे पर अदालत का निर्देश न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जामसांडेकर की खंडपीठ ने दिसंबर, 2025 में लगी आग के पीड़ितों को राहत देने से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि यह राशि जमा करने का निर्देश मुख्य मामले में अंतिम दलीलों के अधीन होगा। पीड़ितों के परिजनों की ओर से पेश अधिवक्ता प्राची सावंत ने अदालत को बताया कि उन्होंने प्रत्येक ...