अलीगढ़, मई 3 -- अकराबाद क्षेत्र में 14 साल पहले गोवध के मुकदमे में जुर्म इकबाल करने पर एडीजे 11 पीके जयंत की अदालत ने दोषी को साढ़े तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2050 रुपये का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी प्रमेंद्र जैन ने बताया कि मामले में पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें कहा था कि 19 अगस्त 2012 को अकराबाद थाना पुलिस ने गोवंश से भरे एक ट्रक को रोकने का प्रयास किया। ट्रक चालक ने पुलिसकर्मियों पर लोगों पर ट्रक चढ़ा दिया, जिससे लोग बाल-बाल बचे। इसी बीच टायर में गोली मारकर ट्रक को रोका गया। पुलिस टीम ने घेराबंदी करके खैर के मोहल्ला मुसलमान जामा मस्जिद निवासी रिजवान को गिरफ्तार करके जेल भेजा। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी के अनुसार जुर्म इकबाल करने पर अदालत ने दोषी को तीन साल छह माह कारावास की सजा सुनाई है。

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