संतकबीरनगर, अगस्त 28 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। सीजेएम न्यायालय ने कोतवाली खलीलाबाद के गोवध निवारण अधिनियम के एक मामले में दो अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही 5050-5050 कुल 10100 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।वादी मुकदमा उप निरीक्षक पंकज कुमार शाही ने कमलाकांत यादव पुत्र रामप्यारे यादव निवासी ओलीबाजार थाना घोसी जनपद मऊ, भूपेन्द्र तिवारी पुत्र राकेश तिवारी निवासी बैदौली बड़हलगंज जनपद गोरखपुर को एक अदद बैल वध करने की नीयत से ले जाते समय बरामद किया। थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया। उप निरीक्षक जगदीश सिंह ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया था।न्यायालय यह भी पढ़ें- Saharanpur News: गोकशी के मुकदमे में दो दोषियों को चार-चार साल की सजा ने जुर्म स्वीकार करने पर दोषी करार दिया। द...