मुरादाबाद, सितम्बर 14 -- डिलारी थाना क्षेत्र में प्रतिबंधित पशु के कटान के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-3 सुरेंद्र कुमार की अदालत ने चार दोषी फुरकान, वाजिद, खालिक व राहत अली उर्फ लल्ला को सात-सात साल कारावास और तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा नहीं करने पर प्रत्येक दोषी को छह-छह माह का अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला 26 अक्टूबर 2022 का है। डिलारी थाने में दरोगा मोहित कुमार काजला को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुमालखेड़ा के जंगल में पिराई वाले कुंडे के पास प्रतिबंधित पशु का कटान किया जा रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी तो चार लोग एक पशु को काट रहे थे। पुलिस ने मौके से फुरकान और वाजिद को पकड़ लिया, जबकि खालिक और राहत अली उर्फ लल्ला मौके से फरार हो गए थे। मौके से करीब 80 किलोग्राम मांस व पशु के अवशेष...