संतकबीरनगर, दिसम्बर 19 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर गोवध के आरोपी को सिविल जज जूनियर डिवीजन व जेएम मिमोह यादव की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी मेराज पर दो हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में दिनांक 26 जनवरी 2005 को अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आरोपी मेराज पुत्र बल्लन ग्राम सफियाबाद थाना दुधारा का रहने वाला है। इस आरोपी को थाना क्षेत्र के सालेहपुर से गिरफ्तार किया गया था। इस आरोपी के पास से 115 गोवंशीय पशुओं का खाल तथा 23 टिन में लगभग तीन कुन्तल 50 किलोग्राम गोवंशीय पशु की चर्बी के साथ गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के उपरा...