संतकबीरनगर, दिसम्बर 11 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में अपराध स्वीकार करने पर सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक व एसीजेएम सुनील कुमार सिंह पंचम की कोर्ट ने गोबध के एक आरोपी को दोष सिद्ध करार देते हुए कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी अमरजीत पर दो हजार 50 रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को 7 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि प्रकरण में दिनांक 22 अक्टूबर 2007 को आरोपी के विरुद्ध मेंहदावल थाना पर गोवध का अभियोग पंजीकृत कराया गया था। आरोपी अमरजीत पुत्र राम चन्दर सिंह ग्राम शिवबखरी थाना बखिरा का रहने वाला है। आरोपी के पास से तीन गोवंशीय पशु बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया था। ...