कानपुर, फरवरी 1 -- कानपुर देहात, संवाददाता। सिकंदरा थाने में वर्ष 2018 में दर्ज गोवध अधिनियम के एक मुकदमें में एसीजेएम प्रथम की अदालत में चल रहे मुकदमें में एक आरोपित ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इस पर अदालत ने उसको दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दो हजार रुपये जुर्माना भी किया, जबकि इस मुकदमें में चार अन्य आरोपितों की पत्रावली प्रथक कर सुनवाई जारी है। सिकंदरा कस्बे के गांधी नगर मोहल्ले में गोकशी की सूचना पर पुलिस ने 13 जून 2018 को छापा मारकर इरशाद पुत्र इशराईल, राजू पुत्र सुलेमान, जहूर पुत्र खालिक, इरशाद पुत्र आजाद के अलावा मोहम्मद नगर सिकंदरा निवासी शमशेर पुत्र युनुस को गिरफ्तार किया था। इनके खिलाफ पुलिस ने गोवध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर इनका चालान कर दिा था। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में एसीजेएम प्रथम...
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