कानपुर, फरवरी 7 -- कानपुर देहात, संवाददाता। बिल्हौर थाने में वर्ष 2024 में दर्ज हुए गोवध व पशु क्रूरता के मुकदमें में फरार चल रहे आंबेडकनगर जिले के एक आरोपित के वकील की ओर से एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में शुक्रवार को उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की गई। मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। एडीजीसी धनंजय पांडेय ने बताया कि पुलिस ने 29 सितम्बर 2024 को कोतवाली क्षेत्र के रालेपुर गांव के पास छापा मारकर दो ट्रकों में लदे 27 गोवंश बरामद किए थे, जबकि मौके से सभी आरोपित फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने उस समय थाने में तैनात एसआई अमित कुमार की ओर से अज्ञात लोगों के खिलाफ गोवध व पशु क्रूरता अधिनियम तहत मुकदमा दर्ज कर की गई छानबीन में दोनों ट्रकों में लगी नंबर प्लेट फर्जी पाई गई थी। इस...