सुल्तानपुर, मई 5 -- सुलतानपुर। चोरी रोकने पर ई-रिक्शा चालक को गोली मारने के मामले में जेल में बन्द आरोपी प्रज्ज्वल सिंह को जिला जज सुनील कुमार ने जमानत दी है। अधिवक्ता सन्तोष पाण्डेय ने आरोप निराधार बताया और आरोपी की रंजिश में मुकदमे में फंसाने की बात कही। गौरीगंज के छीटेपुर निवासी भारतलाल गौतम ने 17 मार्च की रात हुई घटना में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में आरोपी प्रज्ज्वल सिंह और शिवम शुक्ला के नाम सामने आए जिन्हें जेल भेजा गया था।

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