प्रतापगढ़ - कुंडा, सितम्बर 29 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने हत्या और शस्त्र अधिनियम के आरोप में दोषी पाते हुए कंधई के पयागपुर औरिश्ता गांव के मोनू उर्फ बजरंगी को आजीवन कारावास, 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।वादी मुकदमा शोभा देवी के अनुसार, पांच दिसम्बर 2015 को शाम पांच बजे अपने पति राजेश्वर सिंह के साथ अपने खेत को देख कर वापस घर लौट रही थी। जब वह गांव की दुकान के पास पहुंचे थे कि वहां पर पहले से मौजूद मोनू उर्फ बजरंगी ने आवाज देकर उसके वादी के पति को बुलाया और अचानक अपने पास छिपाकर रखे असलहे को निकाल कर जान से मारने की नियत से गोली मारी दी। गोली लगते ही वादी का पति मौके पर ही गिर गया। तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर प्रयागराज रेफर किया गया था। प्रयागराज मे...