बदायूं, अगस्त 25 -- अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम कु. रिंकू ने 12 साल पहले मामूली कहासुनी को लेकर की गई हत्या के दो आरोपियों को दोषी करार दिया। न्यायाशीध ने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 25-25 हजार रुपये का जुमाना अदा करने का हुक्म दिया। अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुप्ता के अनुसार वादी मुकदमा गिरीश पुत्र भारत सिंह ग्राम पतेई कायस्थ थाना गुन्नौर में दो अक्टूबर 2014 को थाने में तहरीर दी। बताया, पिछले मंगलवार को उसके चाचा हरपाल पुत्र रामस्वरूप के गांव के ही विजेंद्र पुत्र श्रीराम और रूप राम पुत्र झंडू की किसी बात को लेकर का सुनी हो गई थी। यह भी पढ़ें- Ghumla News: ताहीर खान हत्याकांड में छह दोषियों को उम्रकैद, 22-22 हजार रुपये जुर्माना एक अक्टूबर 2014 को उक्त दोनों लोग शाम के समय मेरे चाचा हरपाल के साथ बैठकर ऊपर वाले कमर...