गुड़गांव, मार्च 12 -- गुरुग्राम, प्रमुख संवाददाता। चार साल पहले इको गाड़ी के चालक की गोली मारकर हत्या करने और गाड़ी लूटने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पुनीत सहगल ने हितेश उर्फ हनी और पंकज निवासी गांव मालपुरा, रेवाड़ी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानकारी के अनुसार 23 मार्च 2022 की रात को राजस्थान के अलवर निवासी राकेश गुर्जर अपनी इको गाड़ी बुकिंग पर लेकर पटौदी की तरफ आया था। आरोपियों ने पालासौली रोड (गांव मऊ लोकरा) के पास राकेश के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और गाड़ी लूटकर फरार हो गए। अगले दिन पुलिस को राकेश का शव बरामद हुआ, जिसके बाद पटौदी थाने में हत्या और डकैती का मुकदमा दर्ज किया गया।गुरुग्राम पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सितंबर 20...